09 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
1. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी
राज्य सरकार ने युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए आगामी 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत:
- सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब बनाई जाएंगी।
- 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे।
- NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सरकार का लक्ष्य युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना और छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना है।
2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 मंजूर
राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत:
- निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा।
- निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं मिलेंगी।
- कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाई जाएगी।
3. नवा रायपुर में NSTI की स्थापना :
नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में National Skill Training Institute (NSTI) स्थापित करने के लिए 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी। संस्थान में:
- दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर वर्ष 1,000 प्रशिक्षु
- अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षु को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
4. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, आयु सीमा 45 वर्ष :
कैबिनेट ने शासकीय एवं संबद्ध संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में बड़ी राहत दी है। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह सुविधा स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को मिलेगी। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
5. दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए भूमि मंजूर :
दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में BIT कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।
एक नजर में कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
| फैसला | मुख्य जानकारी |
|---|---|
| स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन | 5 वर्षों में ₹500 करोड़ |
| निर्यात प्रोत्साहन नीति | 2026-30 के लिए मंजूरी |
| NSTI नवा रायपुर | 10 एकड़ भूमि, करीब ₹200 करोड़ की लागत |
| सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा | 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष |
| दुर्ग जिला न्यायालय | नए भवन के लिए 4 हेक्टेयर भूमि |
निष्कर्ष
09 सितंबर 2026 की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में युवा रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों के अवसर और न्यायिक अधोसंरचना पर विशेष जोर दिया गया है। खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष किए जाने और मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान को महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।








